आज से देश में लागू हुआ नया वक्फ कानून, सरकार ने जारी की अधिसूचना

नई दिल्ली। आज से देश में नया वक्फ कानून लागू हो गया है। इस कानून को लेकर केंद्र सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन अधिनियम लोकसभा से पास हुआ, फिर 3 अप्रैल को राज्यसभा ने इसे मंजूरी दी। इसके बाद 5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने इस कानून को मंजूरी दी। आज यानी 8 अप्रैल को केंद्र सरकार ने इस नए वक्फ कानून से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया और इसे लागू कर दिया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पांच अप्रैल को वक्फ संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी। यह कानून बजट सत्र के दौरान संसद में पारित हुआ था। चार अप्रैल को राज्यसभा ने इस विधेयक को 128 मतों के पक्ष में और 95 मतों के विरोध में पारित किया। वहीं, लोकसभा ने तीन अप्रैल को लंबी बहस के बाद इस विधेयक को मंजूरी दी, जिसमें 288 सांसदों ने इसके पक्ष में और 232 सांसदों ने इसके विरोध में वोट डाले।

अब तक सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ कुल 15 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। केंद्र सरकार ने एकतरफा आदेश से बचने के लिए कैविएट दाखिल किया है, ताकि कोर्ट का कोई आदेश बिना उनकी सुनवाई के न हो। मणिपुर, पश्चिम बंगाल, पटना और देश के कई अन्य राज्यों में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। जमात-ए-इस्लामी हिंद ने वक्फ कानून के खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जमात-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सदातुल्लाह हुसैनी ने कहा, वक्फ कानून देश के मुसलमानों के खिलाफ है। मुझे लगता है कि यह कानून वक्फ के प्रशासन को सुधारने में मदद नहीं करेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *